सिलीगुड़ी: पिछले दिन रविवार को भोरपहर राम कृष्ण मिशन के आश्रम ‘सेवक हाउस’ में हमला करने और वहां रह रहे साधुओं को अपहृत कर अन्यत्र ले जाकर छोड़ देने के मामले को गंभीरता से लेते हुए भक्ति नगर थाना पुलिस ने पांच लोगों को गिरफ्तार किया है। पांचों आरोपित आश्रम में हमला करने में मुख्य प्रदीप राय के सहयोगी बताए जाते हैं। इसके साथ हो पुलिस ने दो लोगों को पूछताछ करने के लिए हिरासत में लिया है। मामले की गंभीरता को ध्यान में रख इस प्रकरण को सीआइडी के सुपुर्द करने की भी सुगबुगाहट पुलिस विभाग में हो रही है। वैसे दोनों पक्षों की ओर से की गई शिकायत के बाद सच्चाई का पता लगाने के लिए पुलिस ने वैज्ञानिक जांच का रास्ता अपनाया है। हालांकि पुलिस के हाथ अभी कोई सबूत नहीं लगा है। जांच के मद्देनजर पुलिस ने आश्रम को सील कर दिया है।ज्ञात हो कि बीते रविवार को वार्ड नंबर 42 में सालूगाड़ा के निकट चार माइल स्थित राम कृष्ण मिशन का सेवक हाउस नामक आश्रम में अराजकतत्वों ने उपद्रव मचाया। इस घटना में दोनों पक्षों ने भक्ति नगर थाना में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने दोनों पक्षों की प्राथमिकी दर्ज कर तो ली पर दोनों की प्राथमिकी में कई विसंगतियां है। आश्रम प्रबंधन का आरोप है कि रविवार को भोरपहर करीब साढ़े तीन बजे प्रदीप राय समेत कुछ अराजकतत्व आश्रम की दीवार फांदकर परिसर में घुस गए। इसके बाद सुरक्षा कर्मियों के हाथ-पैर बांध दिए और आश्रम में रह रहे साधुओं को हथियार दिखाकर धमकाया, बाद में सभी को जबरन गाड़ी में डालकर न्यू जलपाईगुड़ी इलाके में सड़क पर छोड़ दिया। इनका दावा है कि करीब 1.59 एकड़ जमीन आश्रम को दान दी गई थी। आश्रम प्रबंधन की शिकायत के ठीक एक घंटे बाद प्रदीप राय ने आश्रम प्रबंधन के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। प्रदीप का आरोप है कि वे अनुसूचित जाति के हैं और 1.59 एकड़ में से 1.39 एकड़ जमीन उनकी पैतृक संपत्ति है। जिस पर राम कृष्ण मिशन आश्श्रम जबरन कब्जा कर रहा है।रविवार की सुबह करीब आठ बजे आश्रम के कई साधु अवैध तरीके से जमीन पर कब्जा कर रहे थे। इसकी सूचना पाते ही वे वहां पहुंचे और जमीन पर कब्जा करने वालों को रोका तो आश्रम के संत स्वामी अक्षयानंद, गायत्री राय, शिवा राय, वैशाली राय समेत अन्य लोगों ने उनको जाति को लेकर उन पर कटाक्ष किया और उन्हें वहां से भगा दिया, बल्कि दखल की गई जमीन मुक्त करने की मांग को लेकर वह कई बार आश्रम प्रबंधन के पास गए तो उन लोगों ने उन्हें जातिसूचक अपशब्द कहे।दोनों पक्षों पर लगाई गई विभिन्न धाराएं आश्रम प्रबंधन की शिकायत पर पुलिस ने प्रदीप राय समेत 12 लोगों के खिलाफ रात में चोरी से परिसर में घुसने के लिए आइपीसी की धारा 457, सीसीटीवी कैमरा समेत आश्रम की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने में धारा 427, मारपीट में धारा 325, मोबाइल आदि चोरों के लिए धारा 379, अपराधिक धमकी के लिए 506 और अपराधिक साजिश के लिए धारा 120बी लगाई है। वहीं प्रदीप राय की शिकायत अनुसूचित जाति को लेकर तंज और कटाक्ष का आरोप लगाते ही पुलिस ने आश्रम के साधुओं के खिलाफ एससी-एसटी एक्ट-1989 की धारा 3: (1) (जी, आर, एस) के साथ अपराधिक अतिचार के लिए आइपीसी की धारा 447, सरकारी निर्देशों की अवहेलना करने पर धारा 188 और अपराधिक साजिश के लिए धारा 120बी लगाई है। वैज्ञानिक जाच की राह पर पुलिसः आश्रम प्रबंधन द्वारा दर्ज शिकायत की जांच भक्ति नगर थाना पुलिस के एसआई हरेन मोहंता को सौंपी गई है। वहीं प्रदीप राय की शिकायत पर एससी-एसटी एक्ट लगने की बजह से मामले की जांच सिलीगुड़ी 1, पुलिस के एसीपी त्रिदिव सरकार को सौंपी गई है। मंगलवार को सिलीगुड़ी पुलिस कमिश्नर सी सुधाकर समेत अन्य आला अधिकारी घटना स्थल आश्रम पर पहुंचे थे। जांच अधिकारियों ने आश्रम प्रबंधन और प्रदीप राय से भी पूछताछ की है।प्रदीप राय के पास अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र होने का संदेह पुलिस को है। दोनों पक्षों की शिकायतों में विसंगतियां होने की वजह से जांच अधिकारी घटना के वैज्ञानिक सबूत जुटाने की कोशिश में हैं, मगर आश्रम में लगे सीसीटीवी का फुटेज पुलिस को नहीं मिल पाया है। चूंकि आश्रम प्रबंधन ने शिकायत में कहा है कि बदमाश सीसीटीवी कैमरे को नष्ट कर गए। इसके बाद पुलिस ने घटना के वक्त आश्रम में मौजूद लोगों का पता लगाने के लिए डंप डेटा और मोबाइल काल डिटेल रिपोर्ट (सीडीआर) मंगवाई है