बंगाल सरकार ने नए आपराधिक कानूनों का अध्ययन करने के लिए 7 सदस्यीय पैनल गठित किया

पश्चिम बंगाल सरकार ने तीन नए आपराधिक कानूनों की समीक्षा के लिए कलकत्ता उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में सात सदस्यीय समिति का गठन किया है। राज्य प्रशासन ने बुधवार को इस संबंध में एक अधिसूचना जारी की। राज्य गृह विभाग द्वारा जारी अधिसूचना में कहा गया है, “राज्य सरकार उक्त आपराधिक कानूनों भारतीय न्याय संहिता, 2023 (बीएनएस), भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (बीएनएसएस) और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 (बीएसए) की समीक्षा के लिए एक समिति का गठन करती है।” तीन नए कानून- भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम- 1 जुलाई को पूरे देश में लागू हो गए। तीनों कानूनों ने ब्रिटिश काल की भारतीय दंड संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जगह ली। अधिसूचना के अनुसार, समिति की अध्यक्षता सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति आशिम कुमार रॉय करेंगे। इसमें राज्य के कानून मंत्री मलय घटक, राज्य के वित्त मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य, राज्य के महाधिवक्ता, सर्वोच्च न्यायालय में पश्चिम बंगाल के वरिष्ठ वकील संजय बसु, पश्चिम बंगाल के पुलिस प्रमुख और कोलकाता के पुलिस आयुक्त भी सदस्य के रूप में शामिल होंगे।

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