भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की पूर्व सांसद किरण खेर को चंडीगढ़ में सरकार द्वारा आवंटित एक मकान के लाइसेंस शुल्क के बकाया ₹12.76 लाख के भुगतान की मांग करते हुए एक नोटिस जारी किया गया है। सहायक नियंत्रक (वित्त एवं नियंत्रक) किराया कार्यालय से 24 जून, 2025 को जारी इस नोटिस में सुश्री खेर को सेक्टर 7 स्थित टी-6/23 मकान की बकाया राशि तुरंत चुकाने का निर्देश दिया गया है, साथ ही भुगतान में देरी होने पर 12% अतिरिक्त वार्षिक ब्याज भी देने की चेतावनी दी गई है।
बकाया राशि मुख्य रूप से चंडीगढ़ से लोकसभा सांसद के रूप में उनके कार्यकाल के 2019 में समाप्त होने के बाद आवासीय आवास पर “अनधिकृत” कब्जे के लिए लगाए गए जुर्माने से उत्पन्न हुई है। नोटिस में विस्तार से बताया गया है कि जुलाई 2023 से 5 अक्टूबर 2024 तक ₹5,725 का नियमित लाइसेंस शुल्क देय था, जबकि 6 अक्टूबर 2024 से 5 जनवरी 2025 के बीच कब्जे के लिए ₹3.64 लाख का 100% जुर्माना लगाया गया था। इसके बाद 6 जनवरी से 12 अप्रैल 2025, जो कि खाली होने की अनंतिम तिथि है, की अवधि के लिए ₹8.20 लाख का चौंका देने वाला 200% जुर्माना लगाया गया।
अधिकारियों ने अतिरिक्त ब्याज और विविध शुल्क भी जोड़े हैं, जिससे कुल वसूली योग्य राशि ₹12.76 लाख हो गई है, जिसकी गणना 30 अप्रैल 2025 तक की गई है। नोटिस में नियम एस.आर. एचएसी, 1996 की धारा 317-एएम-21 के तहत, जो सरकारी आवासों से संबंधित नियमों से संबंधित है, सुश्री खेर की ओर से अभी तक इस नोटिस पर कोई तत्काल प्रतिक्रिया नहीं आई है, जिसमें उन्हें डिमांड ड्राफ्ट या बैंक ट्रांसफर के माध्यम से भुगतान करने का निर्देश दिया गया है।
