पश्चिम बंगाल के कानून मंत्री मोलॉय घटक ने मंगलवार को राज्य विधानसभा के विशेष सत्र में बलात्कार विरोधी विधेयक पेश किया।
विधेयक पर चर्चा करीब दो घंटे तक चलने की उम्मीद है, जिसमें भाजपा विधायक शिखा चटर्जी और अग्निमित्रा पॉल विपक्ष के नेता सुवेंदु अधिकारी के साथ बोलने वाली हैं। संसदीय कार्य मंत्री सोभनदेव चट्टोपाध्याय और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सरकार की ओर से वक्ता होंगी। प्रस्तावित कानून में बलात्कार के दोषी व्यक्तियों के लिए मृत्युदंड की मांग की गई है, यदि उनके कृत्यों के परिणामस्वरूप पीड़िता की मृत्यु हो जाती है या वह अचेत अवस्था में चली जाती है। इसके अतिरिक्त, इसमें बलात्कार और सामूहिक बलात्कार के दोषियों के लिए पैरोल के बिना आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान है। ‘अपराजिता महिला और बाल विधेयक (पश्चिम बंगाल आपराधिक कानून और संशोधन) विधेयक 2024’ शीर्षक वाले इस कानून का उद्देश्य बलात्कार और यौन अपराधों से संबंधित नए प्रावधानों को संशोधित और पेश करके महिलाओं और बच्चों के लिए सुरक्षा को मजबूत करना है।
पिछले महीने सरकारी कर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में एक महिला चिकित्सक के साथ बलात्कार और हत्या की घटना के मद्देनजर सोमवार को विधानसभा का दो दिवसीय विशेष सत्र बुलाया गया है।