पीएनबी ने श्रेई समूह के ऋण खातों में ₹२,००० करोड़ की धोखाधड़ी की जानकारी दी

पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) ने श्रेई इक्विपमेंट फाइनेंस लिमिटेड और श्रेई इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस लिमिटेड के ऋण खातों में ₹२,०१२.२४ करोड़ की बड़ी धोखाधड़ी की सूचना दी है। बैंक ने नियामक फाइलिंग में यह स्पष्ट किया है कि कोलकाता स्थित इन दो कंपनियों के खातों में यह गड़बड़ी पाई गई है। बैंक ने इस मामले की पूरी जानकारी भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) को दे दी है और आवश्यक कानूनी कार्यवाही शुरू कर दी है। यह घोषणा ऐसे समय में आई है जब श्रेई समूह पहले से ही गंभीर वित्तीय संकट और दिवालियापन प्रक्रिया के दौर से गुजर रहा है।

बैंक के अनुसार, इस धोखाधड़ी का मुख्य कारण धन का दुरुपयोग और खातों में हेरफेर पाया गया है। पीएनबी ने इस संभावित नुकसान की भरपाई के लिए पहले ही ₹८२४.०६ करोड़ का प्रावधान (प्रोविजनिंग) कर लिया है, ताकि बैंक की स्थिरता पर इसका बुरा असर न पड़े। वर्तमान में श्रेई समूह की कंपनियां राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) के माध्यम से समाधान प्रक्रिया के अधीन हैं। बैंक अब विभिन्न कानूनी रास्तों और वसूली प्रक्रियाओं के माध्यम से अपने बकाया धन को वापस पाने के प्रयास कर रहा है, जबकि केंद्रीय एजेंसियां इस मामले की गहन जांच में जुटी हैं।

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