पंजाब में 1 जून को लोकसभा चुनाव के लिए छूटी का ऐलान किया

पंजाब के मुख्य चुनाव अधिकारी (सीईओ) सिबिन सी ने घोषणा की कि पंजाब में 1 जून, 2024 को विशेष अवकाश घोषित किया गया है ताकि मतदाता 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए मतदान कर सकें। इसके अलावा, 30 मई, 2024 को शाम 5 बजे से 1 जून, 2024 को शाम 7 बजे तक और चुनाव परिणामों के दिन 4 जून, 2024 को ड्राई डे घोषित किया गया है। सिबिन सी ने आगे बताया कि पंजाब के सभी सरकारी कार्यालय, बोर्ड, निगम और शैक्षणिक संस्थान 1 जून, 2024 को राजपत्रित अवकाश मनाएंगे। यह अवकाश नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट, 1881 के तहत भी घोषित किया गया है।

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