सिलीगुड़ी नगर निगम ने साइन बोर्ड और होर्डिंग पर ‘बांग्ला’ लिखने की अधिसूचना जारी की

सिलीगुड़ी नगर निगम ने साइनबोर्ड पर बंगाली भाषा को लिखनाअनिवार्य कर दिया है, भले ही उसमें अन्य भाषाएं हों। सिलीगुड़ी शहर में शॉपिंग मॉल, बड़ी दुकानों और संस्थानों में साइनबोर्ड लगे हुए हैं। यद्यपि इसमें अंग्रेजी और हिन्दी शामिल हैं, लेकिन कई स्थानों पर बंगाली भाषा गायब है। इस संबंध में विभिन्न संगठन पहले भी आंदोलन और विरोध प्रदर्शन में शामिल हो चुके हैं।

इसलिए लंबे समय से मांग की जा रही है कि सिलीगुड़ी शहर में साइन बोर्ड और होर्डिंग पर बंगाली भाषा को अनिवार्य किया जाए। कुछ दिन पहले मेयर गौतम देब ने भी कहा था कि साइन बोर्ड पर बंगाली भाषा को बरकरार रखा जाना चाहिए। इसके बाद नगर निगम की ओर से इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गई। यह कहा गया है कि भले ही साइन बोर्ड और होर्डिंग अन्य भाषाओं में हों, लेकिन बंगाली भाषा में ही लिखी जानी चाहिए। इसके लिए सभी  शॉपिंग माल, होटलों, दुकानों और अन्य संस्थानों को 14 अप्रैल तक का समय दिया गया है।

अधिसूचना में कहा गया है कि शॉपिंग मॉल, रेस्तरां, अस्पताल, कार्यालय और अन्य प्रतिष्ठानों को इन दिशानिर्देशों का पालन करना होगा। नगर निगम द्वारा यह अधिसूचना जारी किए जाने के बाद कई लोगों ने इसकी सराहना की। जाहिर है यह कदम भाषा को संरक्षित रखने के लिए उठाया गया है।

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