दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के नेता अनुब्रत मंडल की बेटी सुकन्या मंडल को पश्चिम बंगाल में कथित मवेशी तस्करी रैकेट से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत दे दी। सुकन्या को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 26 अप्रैल, 2023 को गिरफ्तार किया था। इससे पहले जून में ट्रायल कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी। न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्णा की अगुवाई वाली पीठ ने मुकदमे की संभावित अवधि का हवाला देते हुए उन्हें जमानत दे दी और कहा कि एक महिला होने के नाते सुकन्या धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की धारा 45 के तहत जमानत की हकदार हैं। अदालत ने पीएमएलए के प्रावधानों के तहत महिलाओं को दिए जाने वाले विशेष ध्यान पर जोर दिया। जमानत की शर्तों के तहत, सुकन्या को 10 लाख रुपये का निजी मुचलका भरना होगा, उतनी ही राशि की जमानत देनी होगी और अदालत की अनुमति के बिना देश छोड़ने पर प्रतिबंध होगा। इसके अलावा, उन्हें गवाहों को प्रभावित करने या सबूतों से छेड़छाड़ करने से बचने का निर्देश दिया गया है। सुकन्या मंडल के पिता अनुब्रत मंडल इसी मामले में न्यायिक हिरासत में हैं। दोनों पर करोड़ों रुपये के मवेशी तस्करी गिरोह में शामिल होने का आरोप है, आरोप है कि यह अभियान पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले से चलाया गया था, जहां मवेशियों को अवैध रूप से बांग्लादेश ले जाया गया था। इस मामले की जांच फिलहाल सीबीआई और ईडी दोनों कर रहे हैं।
अनुब्रत मंडल की बेटी सुकन्या को मवेशी तस्करी मामले में जमानत मिली
