सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई से कहा 24 घंटे के भीतर चुनावी बांड विवरण प्रदान करें

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को राजनीतिक दलों को मिलने वाले महत्वपूर्ण चंदे, चुनावी बांड के मुद्दे पर सुनवाई की। शीर्ष अदालत ने भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) को कड़े निर्देश जारी करते हुए 24 घंटे के भीतर चुनावी बांड विवरण उपलब्ध कराना अनिवार्य कर दिया। विवाद में फंसे एसबीआई ने पहले जानकारी देने के लिए 30 जून तक की मोहलत देने के लिए याचिका दायर की थी।

आज, सुप्रीम कोर्ट चुनावी बांड मामले पर आगे विचार-विमर्श करने के लिए बुलाई गई है, जिसमें विस्तारित समय सीमा के लिए एसबीआई की याचिका पर सुनवाई की जाएगी। गौरतलब है कि इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने 15 फरवरी को चुनावी बॉन्ड को असंवैधानिक करार देते हुए अमान्य कर दिया था। न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली वर्तमान पीठ, एसबीआई की देरी और एडीआर जैसे गैर सरकारी संगठनों द्वारा प्रस्तुत चुनौतियों से उत्पन्न संवैधानिक चिंताओं को संबोधित करना चाहती है, जिन्होंने एसबीआई के अनुरोधित विस्तार की वैधता पर सवाल उठाते हुए अवमानना ​​का हवाला देते हुए अदालत में याचिका दायर की है।

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